कुलभूषण जाधव केस: अंतराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला सराहनीय जिसका हम स्वागत करते है: पायलट



भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव जो जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद है और उन्हें पाकिस्तान ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में जज ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी.

 कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पक्षों को इस आदेश को मानना होगा. दोनों ही देशों पर विएना समझौते के तहत यह आदेश बाध्यकारी है. इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत साबित हुई है. भारत मामले की सुनवाई तक फांसी पर रोक की मांग कर रहा था.


राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने अंतराष्ट्रीय कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते है. इस फैसले से अंतरष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख को नुक्सान पहुंचेगा और ये बहुत ही अहम् फैसला है क्योकि जिस तरह से पाकिस्तान मनमाने तरीके से ना सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि एक भारतीय नागरिक को इस तरह से बिना क़ानूनी परिक्षण के मौत की सज़ा सुनाना भी गैरकानूनी है.

पायलट ने कहा कि पाकिस्तान के ना पाक मंसूबो का अंतराष्ट्रीय स्तर पर पर्दाफाश करने का भारत सरकार को ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है और यही मौका है जब हम अंतराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने में कामयाब हो सकते है. अंतराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते है और उम्मीद करते है कि जाधव जल्द ही रिहा हो कर भारत वापस लौटेंगे.

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